तर्क: खिलाड़ी अपना बहुमूल्य समय खेल के मैदानाें में बिताते हैं, वे लाभ के पात्र
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को टेट में न्यूनतम अंकों में उपयुक्त छूट देने पर विचार करे। मामले में 31 जनवरी तक फैसला लेने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पूजा शर्मा की याचिका को स्वीकारते हुए ये आदेश दिए।
कोर्ट ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने बहुमूल्य समय का अधिकतर हिस्सा किताबों के बजाय खेल के मैदान में बिताना पड़ता है, ऐसे में वे एक अलग श्रेणी के तहत लाभ लेने के पात्र हैं। सरकारों द्वारा इन्हें नौकरी को 3% आरक्षण का प्रावधान भी किया है। खेल सभ्य, स्वस्थ व अनुशासित समाज के लिए अहम है। कोर्ट ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम का उल्लेख किया।
जेबीटी अध्यापक के पद पर 3% खेल कोटा देने की मांग की थी
मामले के अनुसार प्रार्थी पूजा ने जेबीटी अध्यापक के पद पर 3 फीसदी खेल कोटे के तहत कंसीडर किए जाने की गुहार लगाई थी। जब प्रार्थी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो उसके टेट में न्यूनतम अंक नही थे परंतु याचिका के लंबित रहते उसने टेट में न्यूनतम अंक हासिल कर लिए थे। प्रार्थी के अनुसार उसने तीन बार राष्ट्रीय खेलों के तहत महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
इसके बावजूद उसे जेबीटी अध्यापक के पद के लिए 3 फीसदी खेल कोटे के तहत कंसीडर नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए उसे जेबीटी अध्यापक के लिए 1 अप्रैल 2015 से कंसीडर करने के आदेश दिए।
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