भर्ती होंगे 7814 मल्टी टास्क वर्कर: अप्रैल में बंपर भर्ती, शिक्षा निदेशक ने उपनिदेशकों को चिट्ठी भेजी
राज्य के सरकारी स्कूलों में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर भर्ती शुरू होने वाली है। अप्रैल महीने में राज्य सरकार की भर्ती करेगी। एसडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्तियां देगी। इसके तहत सरकारी स्कूलों में 7814 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले 186 लोग इसी भर्ती नीति के उस रूल 18 के तहत रखे गए थेए जिसे हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद सरकार ने वापस ले लिया था। अब भर्तियां रूल-7 के तहत होंगीए जिसमें एसडीएम को नियुक्ति का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अपने सभी उप निदेशकों को संशोधित भर्ती नीति को पत्र सहित भेज दिया है। इसमें बताया गया है कि भर्ती किस तरह करनी है। राज्य सरकार की तरफ से संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भी इस बारे में निर्देश भेजे गए हैं। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने इस बारे में सात अप्रैल को जिला के सभी एसडीएम के साथ बैठक बुलाई है।
इसी तरह बाकी जिले भी इस बारे में बैठकों का शेड्यूल तय कर रहे हैं। 80 फ़ीसदी से ज्यादा पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में भरे जाएंगे। बाकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। जिस स्कूल में यह नियुक्ति होगी, वहां संबंधित एसडीएम को अपने कार्यालय के अलावा संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड और पंचायत के सूचना पट्ट पर भी सूचना लगानी पड़ेगी। नियुक्ति संबंधी आदेश को अपील के जरिए चुनौती दी जा सकेगी। प्रधान सचिव शिक्षा रजनीश ने बताया कि सभी उप निदेशकों को नए निर्देशों की कॉपी भेज दी गई है और इन्हें कहा गया है कि अप्रैल में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। जहां तक एसडीएम की बात है तो सभी जिलों के डीसी इस बारे में एसडीएम के साथ समन्वय बनाकर प्रक्रिया पूरी करवाएंगे।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में आठ हजार पदों पर पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को कैबिनेट मंजूरी का पत्र जारी कर दिया है। भर्ती से पहले रिक्त पदों को लेकर सभी स्कूलों को विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। नियम सात के तहत उपमंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी भर्तियां करेगी।प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉ. पंकज ललित की ओर से जारी पत्र में उपनिदेशकों को नियम सात के तहत पद भरने की प्रक्रिया को जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शुरू करने को कहा गया है।
स्कूल वार रिक्त पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन, वांछित प्रमाणपत्र और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार करने को कहा गया है। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के भी संपर्क में बने रहने के स्कूल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। निदेशक ने बताया कि वर्करों की भर्ती के लिए 16 जुलाई 2020, 7 नवंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 को अनुमोदित नीति में संशोधन किया गया है। नियम 18 के तहत अब मुख्यमंत्री की संस्तुति पर वर्करों की भर्ती नहीं की जाएगी।
अन्य क्षेत्र के लोगों को दो से छह अंक मिलेंगे। आठवीं पास को आठ और पांचवीं कक्षा पास को पांच अंक दिए जाएंगे। विधवा अनाथ और दिव्यांगों को आठ अंक मिलेंगे। विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को पांच अंक दिए जाएंगे। पति से अलग रहने वाली महिला को तीन अंक मिलेंगे। अगर किसी आवेदक के परिवार की ओर से सरकारी स्कूल को भूमि दान में दी गई है, उन्हें भी आठ अंक मिलेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को तीन अंक दिए जाएंगे। बेरोजगार परिवार से संबंधित आवेदक को भी तीन अंक मिलेंगे।





